झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने एक मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर तत्काल रोक लगा दी है। दरअसल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी मामले में सिमडेगा थाने में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ही पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई। आरोप है कि एक निजी यूट्यूब चैनल ने सोशल मीडिया में बाबूलाल मरांडी की ओर से तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके परिवार के खिलाफ दिए गए साक्षात्कार को अपलोड किया था। इसके खिलाफ झामुमो के कार्यकर्ताओं ने रामगढ़, लोहरदगा, रांची, मधुपुर, साहिबगंज एवं सिमडेगा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह प्राथमिकी पिछले साल 25 अगस्त को दर्ज की गई थी। बालूलाल मरांडी ने उसी प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध कोर्ट से किया है।