प्रधान न्यायायुक्त सह एनडीपीएस मामले के स्पेशल जज दिवाकर पांडेय की अदालत ने सोमवार को गांजा तस्करी मामले के अभियुक्त रातू रोड के मिलन चौक निवासी सन्नी वर्मा को दोषी पाकर 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे एक साल की अतिरिक्त कारावास काटनी होगी। अभियुक्त को सुखदेवनगर थाने की पुलिस टीम ने 14 जून 2018 को गांजा की तस्करी के साथ पकड़ा था।
पुलिस ने उसके पास से 1.75 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। मामले में सुखदेव नगर थाना में अभियुक्त के खिलाफ खुफिया अधिकारी राहुल कुमार त्रिपाठी ने नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक बशिष्ट प्रसाद ने अदालत के समक्ष कहा कि अभियुक्त के अपराध की गंभीरता और समाज पर इसके प्रभाव को देखते हुए दोषी किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है। इसलिए न्याय के हित में उसे अनुकरणीय सजा दी जा सकती है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें को सुनने के पश्चात नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी के खतरे पर विचार और समाज व युवाओं के भविष्य पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में जांच अधिकारी समेत 8 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई थी। जिसके आधार पर अदालत अभियुक्त को दोषी पाकर सजा सुनाई है।