अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को हत्याकांड के 11 साल पुराने एक मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त बलजुरिया खेरवार उर्फ बबलू चौधरी उर्फ बलजोरिया को दोषी करार दिया है। साथ ही उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है। अभियुक्त बलजुरिया खेरवार पूर्व से ही जेल में है। अभियुक्त पर पुरानी दुश्मनी को लेकर रातू थाना क्षेत्र के एतवार बाजार के शेड में सो रहा बिनोद रवानी की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। हत्या के बाद बिनोद रवानी का गर्दन काट दी और मृतक का सिर काट कर अपने साथ ले गया। घटना को लेकर मृतक की पत्नी राजगुरु देवी ने रातू थाना में 11 सितंबर 2012 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से ठोस सबूत पेश किया गया था। जिसके आधार पर अदालत ने दोषी पाया है।
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