झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को राज्य के जिलों में शराब के होलसेल एवं रिटेल के टेंडर में गड़बड़ी से जुड़े मामले में कोर्ट के स्वत: संज्ञान दर्ज याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल दिल्ली से वर्चुअल मोड पर जुड़े और सरकार की ओर से पक्ष रखा। कहा कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट द्वारा लिए गए स्वत: संज्ञान की चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। इसलिए समय दिया जाए। कोर्ट ने आग्रह स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 30 अप्रैल निर्धारित की है। बता दें कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से आईए को स्वीकृत करते हुए इस केस से प्रार्थी उमेश कुमार एवं वकील राजीव कुमार का नाम हटाते हुए इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया था।
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