झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को रिम्स में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, बुनियादी सुविधा दिलाने, एमआरआई मशीन सहित अन्य चिकित्सा उपकरण को ऑपरेशनल रखने आदि को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने जाना कि रिम्स निदेशक की ओर से कोर्ट के आदेश के बावजूद जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। इसके साथ ही बुधवार को रिम्स निदेशक को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश भी दिया है। बता दें कि कोर्ट ने बीते 13 मार्च को रिम्स निदेशक को शपथपत्र के माध्यम से रिम्स में चिकित्सा मशीन फंक्शनल है और खराब समेत अन्य जानकारी देने को कहा गया था। लेकिन इसका जवाब कोर्ट को नहीं मिला। यह जनहित याचिका ज्योति शर्मा की ओर से दायर की गई है।
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