साइबर क्राइम एंड ड्रग कॉस्टेमिक मामले के विशेष न्यायाधीश मनीष रंजन की अदालत ने रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी मामले में मुख्य आरोपी राजीव कुमार सिंह एवं मनीष कुमार सिन्हा की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने दोनों की अर्जी पर सुनवाई पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में अब दोनों आरोपियों पर आरोप गठन किया जाएगा। इसके लिए अदालत ने 23 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है। राजीव कुमार सिंह ने 19 मई को एवं मनीष सिन्हा ने 30 जून 2023 को मामले में अपने आप को निर्दोष बताते हुए डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की थी। कालाबाजारी को लेकर कोतवाली थाना में कांड संख्या 107/21 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कोतवाली पुलिस ने राजीव सिंह को कोरोना वायरस की दवा रेमडेसिविर की रांची में कालाबाजारी के आरोप में एक मई 2021 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जहां करीब छह महीने काटने के बाद हाईकोर्ट ने जमानत की सुविधा प्रदान की है।