झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ मैं राजधानी की अव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के जवाब से असंतुष्टि जाहिर करते हुए ट्रैफिक एसपी को बुधवार को सशरीर तलब किया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नगर निगम से पूछा कि राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है ? दिन भर शहर में जाम की समस्या क्यों बनी रहती है ? लगातार ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करनेवाले वाहन चालकों का लाइसेंस निलंबित क्यों नहीं किया जाता है ? आम लोगों को समय-समय पर इसके प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाए। इस पर रांची नगर निगम की ओर से बताया गया कि पहले की तुलना में ट्रैफिक व्यवस्था में काफी सुधार हुए हैं। यातायात नियम का उल्लंघन करनेवालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। प्रार्थी राहुल कुमार ने राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित, स्ट्रीट लाइट, सड़क मरम्मत, सड़क के किनारे दुकान लगाने के बाद जो ट्रैफिक जाम हो जाती है, उससे निजात दिलाने को लेकर जनहित याचिका दायर की है।