झारखंड हाईकोर्ट ने 2008 में द्वितीय जेपीएससी परीक्षा पास कर बने डीएसपी शिवेंद्र को छह सप्ताह के अंदर सेवा संपुष्ट करते हुए राज्य सरकार को सभी तरह का लाभ प्रदान करने का आदेश दिया है। मंगलवार को हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। द्वितीय जेपीएससी नियुक्ति और नौकरी करने के बाद नियुक्ति की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। जिसके बाद अदालत ने सीबीआई की जांच को सही पाते हुए झारखंड सेवा परीक्षा को अवैध घोषित कर दिया था। जिसके कारण सभी लोगों की नौकरी चली गई थी। फिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। वहां से इनके पक्ष में फैसला आया। जिसके बाद उन्हें 2012 को पुन: बहाल किया गया था। वही, इस मामले में बहुत लोगों की सेवा पहले से ही संपुष्ट हो गयी थी, कुछ लोगों का नहीं हुआ था। सेवा संपुष्ट को लेकर शिवेंद्र ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई पश्चात शिवेंद्र की सेवा छह सप्ताह के अंदर सेवा संपुष्ट करते हुए सभी तरह का लाभ प्रदान करने का भी आदेश दिया है।