पति धर्मवीर शर्मा और उसके घर के लोगों पर विवाहिता गुड़िया देवी के प्रति क्रूरतापूर्वक परेशान करने से जुड़े एक मामले में दाखिल अग्रिम जमानत पर न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की अदालत में सुनवाई हुई। जिसमें अदालत ने आरोपी पति धर्मवीर शर्मा को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। अदालत ने कहा कि धर्मवीर शर्मा पर गंभीर आरोप है। वहीं मामले में अन्य आरोपी सास ममता देवी, ननद विनीता शर्मा, देवर करमवीर शर्मा एवं देवरानी स्मृति शर्मा को अदालत ने सशर्त अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है। सभी कांके थाना क्षेत्र के अरसंडे जय प्रकाश नगर निवासी हैं।
दरअसल विवाहिता महिला गुड़िया देवी ने घटना को लेकर पांच जनवरी 2024 को कांके थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसमें आरोप लगाया कि शादी के 10 साल के बाद भी सिर्फ बेटीयां होने पर प्रताड़ित किया जा रहा है। पति समेत अन्य ससुराल के सदस्यों ने 20 अक्तूबर 2023 को शरीर पर गर्म तेल डालकर जला दिया था। लेकिन पति के कहने पर केस नहीं की। इनलोगों ने फिर से दोबारा चार जनवरी को बेटियों को लेकर गाली-गलौज की थी। इस दौरान ससुराल वालों ने जले जख्म पर मारपीट की गई। वही, अदालत ने पति को छोड़ अन्य चार को 20-20 हजार रुपए के दो मुचलके पर अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है।