प्रेमिका की हत्या मामले में दोषी पवन गोप को अपर न्यायायुक्त एमसी झा की अदालत ने गुरुवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त एक साल जेल काटनी होगी। अदालत ने हत्या के आरोप में बीते 15 मार्च को दोषी पाया था। अदालत ने सजायाफ्ता पर लगाए गए जुर्माने की आधी राशि मृतिका के परिजन को देने का निर्देश दिया है। अभियुक्त पवन गोप पर प्रेमिका प्रियंका कुमारी नामक युवती की हत्या करने का आरोप है। उसने युवती का गला ब्लेड से काट दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत मेदांता अस्पताल में हो गई थी। घटना का अंजाम 5 मार्च 2019 को दिया गया था। घटना को लेकर मृतका के पिता कृतिकांत साहू ने ओरमांझी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। बाद में गांव वालों ने दोनों के बीच प्रेम संबंध होने की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद हत्यारे तक पहुंची और पवन गोप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभियुक्त ने मामूली मतभेद को लेकर घटना का अंजाम दिया था। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह को प्रस्तुत किया गया था।