एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के आर्थिक सलाहकार धुर्वा के आदर्श नगर निवासी निवेश कुमार को जमानत देने से इनकार किया है। अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने उसकी ओर से दाखिल याचिका पर 16 मार्च को सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। उसकी ओर से 13 फरवरी को जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की गई थी। एनआईए ने उसे 18 दिसंबर 2023 को इससे जुड़े मामले में रिमांड पर लिया था।
याचिका पर सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर कहा गया उस पर झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और अन्य पीएलएफआई प्रभावित राज्यों में संगठन को पुनजीर्वित करने और विस्तार करने की साजिश रचने का आरोप है। आरोपी निवेश कुमार पर अपने परिचित व्यक्तियों के विभिन्न बैंक खातों में बड़ी मात्रा में धनराशि हस्तांतरित का भी आरोप है। जिसकी जांच जारी है। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने मामले में मुवक्किल को निर्दोष बताते हुए उसी के आधार पर जमानत देने का आग्रह अदालत से किया था।