राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन पर पेश नहीं होने के मद्देनजर जांच एजेंसी द्वारा दर्ज दो मामलों में केजरीवाल को जमानत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल को 15 हजार के मुचलके पर जमानत के लिए बेल बॉन्ड भरने के लिए कहा है। दरअसल शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ दो शिकायते अदालत में की गयी थी। जिसके बाद कोर्ट ने समन किया गया था। उसे मामले में केजरीवाल को जमानत मिली है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने बताया कि शराब नीति मामले को लेकर शिकायतों में ईडी की तरफ से पूरे दस्तावेज नहीं दिए गए हैं। वो भी दिए जाए। इस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए कहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील ने सुनवाई के दौरान गुजारिश किया कि बॉन्ड स्वीकार कर केजरीवाल को जाने की अनुमति दी जाए और बहस को जारी रखा जा।
जिसके बाद ईडी की तरफ से पेश वकील ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। कोर्ट ने दोनों मामलों में 15-15 हजार के निजी मुचलके और 1-1 लाख की श्योरिटी पर जमानत दी है। वही, राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 1अप्रैल को सुबह 10 बजे होगी। जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल ने केस से जुड़े डॉक्यूमेंट देने की मांग की है। बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले की जांच ईडी कर रही है। वह इस मामले में केजरीवाल को पूछताछ के लिए कई बार नोटिस जारी कर बुलाया था।