झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में झारखंड स्टाफ चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (पीजीटी) के 3200 पदों के लिए वर्ष 2023 में निकाले गए विज्ञापन के आधार पर ली गई परीक्षा में जेएसएससी की आंसर की में गड़बड़ी की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने जेएसएससी को पीजीटी परीक्षा में अभ्यार्थियों की परीक्षा की डिजिटल कॉपी की प्रति की सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का निर्देश दिया है। इस मामले में कोर्ट ने जेएसएससी को चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि कई परीक्षाओं में जेएसएससी की ओर से जो आंसर की (key) जारी होती है। उसमें अभ्यर्थियों द्वारा चुने गए सही ऑप्शन जम्बल कर गया है। यानी उनके द्वारा प्रश्न के सही उत्तर दिए जाने के बावजूद भी प्रश्न पत्र के दूसरे सेंट के आंसर के ऑप्शन का हवाला देते हुए उनके आंसर को गलत बताया गया है। इसकी शिकायत जेएसएससी के पास की थी, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं आया। सुनवाई पश्चात कोर्ट ने प्रार्थी के अनुरोध पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 2023 की परीक्षा में अभ्यर्थियों की डिजिटल कॉपी की प्रति को सुरक्षित रखने का आदेश जेएसएससी को दिया।