झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में मंगलवार को धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत की जांच को लेकर हाईकोर्ट द्वारा लिए गए स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले के सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या प्रोग्रेस है। जिस पर सीबीआई की ओर से मौखिक रूप से बताया गया कि व्हाट्सएप चैट के लिए जो यूएस से चैट के बारे में जानकारी मांगी गई थी। वह रिपोर्ट आ गयी है। उन्होंने मौखिक रूप से बताया कि रिपोर्ट में कुछ भी संदिग्ध नहीं है। जिस पर अदालत ने कहा कि जब रिपोर्ट भी आ ही गयी है और कुछ नहीं है। दोषी को निचली अदालत से सजा मिल गई है। अब इस मामले की आगे सुनवाई की कोई औचित्य नहीं रह गई है। अदालत ने सीबीआई से रिपोर्ट मांगा जिस पर सीबीआई की ओर से बताया गया कि वह रिपोर्ट अभी दिल्ली मुख्यालय आया है । हम लोगों के पास नहीं पहुंचा है। अदालत रिपोर्ट दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दें। जिस पर अदालत ने उन्हें एक दिन का समय दिया। और कहा कि कल तक रिपोर्ट मंगा कर आप अदालत में दे दें । बुधवार को फिर मामले पर सुनवाई होगी।
पूर्व में मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से प्रगति रिपोर्ट पेश की गई थी। अधिवक्ता ने बताया था कि इसमें लार्जर काॅन्सपेरेंसी है, इसलिए इसमें इंटरपोल की मदद मांगी गई है। मामला अत्यंत गंभीर है। इसमें फरदर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। जिसके लिए केंद्र सरकार के गृह विभाग में आवेदन दिया गया है । जो अभी लंबित है। अदालत ने सीबीआई को फरदर प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है।
बता दें कि धनबाद के एडीजी उत्तम आनंद की मॉर्निंग वाक के दौरान सुबह में ओटों से धक्का लग के मौत हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज देखने के उपरांत ऐसा प्रतीत हो रहा था कि, जानबूझकर धक्का मारा गया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका को बदलकर सुनवाई की। इस मामले की सीबीआई जांच चल रही है। जिसका हाई कोर्ट लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। सीबीआई ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर कर बताया था कि धनबाद जिले के सीबीआई की विशेष अदालत में मामले की सुनवाई के उपरांत इस मामले के दो अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा दी गई है। विशेष अदालत ने 6 अगस्त को दोषी राहुल वर्मा और लखन वर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। ट्रायल कोर्ट ने धनबाद डालसा को यह निर्देश दिया है कि दिवंगत जज उत्तम आनंद के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाया जाए।
धनबाद जज उत्तम आनंद मौत का मामला : हाईकोर्ट ने प्रोग्रेस रिपोर्ट किया तलब, सीबीआई ने कहा, अभी दिल्ली मुख्यालय आया है, रिपोर्ट दायर करने के लिए दो सप्ताह का दें समय, अदालत हुआ सख्त, कहा कल दे दें आप रिपोर्ट…….
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