अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने आठ साल पुराने मारपीट करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत अन्य मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी गोविंद बैठा, अंकित नायक, बब्लू मुंडा, अर्जुन महतो, रामजीत नायक साराराम नायक और बजाज मुंडा को दोषी पाया। लेकिन दोषियों को अदालत ने एक साल के लिए प्रोबेशन पर्सनल बॉड पर रिहा कर दिया है। वहीं मामले में ट्रायल फेस कर रहा तीन आरोपी तीजन देवी, अनिता देवी और शांति देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। आरोपियों के खिलाफ अनगड़ा थाना में 7 अप्रैल 2016 को उक्त आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसमें आरोप था कि 6 अप्रैल 2016 की सुबह अनगड़ा चौक के निकट टर्बो ट्रक के चालक की लापरवाही के कारण एक बच्चे की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई थी। इसी के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया था। इसके साथ ही खड़ी ट्रक का टंकी को कुल्हाडी से मारकर तोड़ दिया और ट्रक को आग के हवाले कर दिया था।