एयरपोर्ट कंट्रोलर सोनू मरांडी की गैर इरातन हत्या मामले में दोषी अभियुक्त अमन चंद को अपर न्यायायुक्त एमसी झा की अदालत ने सोमवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त एक साल जेल काटनी होगी। अदालत ने उक्त आरोप में 27 फरवरी को दोषी ठहराया था। एयरपोर्ट रोड पर दिन दहाड़े कार को गलत मार्ग पर मोड़ने से मना करने पर अभियुक्त ने सोनू मरांडी पर जानलेवा हमला किया गया था। इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अभियुक्त मूलत: हजारीबाग जिला के यशवंत नगर निवासी चंद्र देव का बेटा है। घटना का अंजाम 28 मई 2022 को दिया गया था।
घटना को लेकर मृतक हिनू खोरमटोली निवासी एयरपोर्ट कंट्रोलर सोनू मरांडी की पत्नी अनस्तासिया मुर्मू ने एयरपोर्ट थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मृतक अपनी पत्नी के साथ कार से घर से कहीं जाने के लिए निकाला था। उसी रास्ते से अभियुक्त स्कॉर्पियो से आ रहा था। एयरपोर्ट रोड पर अभियुक्त जबरदस्ती उसकी कार को गलत मार्ग पर मोड़ने को कहा। मना करने पर अभियुक्त ने कार से सोनू मरांडी के बाहर निकालकर सर के बल पटक दिया और उसके शरीर पर चढ़ गया। इलाज के दौरान 31 मई 2022 को मौत हो गई। मौत के बाद घटना को गंभीरता से लेते हुए एयरपोर्ट थाना पुलिस ने कार्रवाई की और तीन जून 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में पहले मारपीट का केस दर्ज किया गया था। सोनू मरांडी की मौत के बाद नई धारा जोड़ी गई थी।