अपर न्यायायुक्त एमसी झा की अदालत ने गुरुवार को दोस्त की हत्या मामले में दोषी दो युवकों बबलू उरांव एवं खुदी उरांव को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 45-45 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोनों को अतिरिक्त एक साल जेल काटनी होगी। अदालत ने दोनों को 27 फरवरी को दोषी ठहराया था। दोनों पर आपसी विवाद में गोवर्धन गोप नामक युवक का अपहरण करके हत्या करने का आरोप था। घटना का अंजाम 24 जनवरी 2018 को सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान दिया गया था। उसका शव 30 जनवरी 2018 को झरिया तिलैया जंगल में पाया गया था। उसकी हत्या लाठी, डंडा और पत्थर से मारकर किया गया था। मामले में मृतक के पिता ने लापुंग थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी मीनाक्षी कंडुलना सात गवाहों को प्रस्तुत किया था।