हाईकोर्ट में बुधवार को लोकायुक्त और सूचना आयुक्त सहित अन्य पदों पर नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने अब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होने पर आश्चर्य जताया। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि इतने समय से लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं किया जाना, सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। अदालत ने कहा कि इस मामले में हर सप्ताह सुनवाई होगी, जब तक की इस संवैधानिक पदों पर नियुक्ति नहीं हो जाती है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को जल्द से जल्द इन पदों पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। इस दौरान अदालत को बताया गया कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। इस संबंध में हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। जिसमें कहा गया है कि राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयुक्त सहित अन्य संवैधानिक पद रिक्त हैं। यहां पर कई मामलों की सुनवाई लंबित है। जिसके वजह से कई जनहित के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए जल्द ही इन पदों पर नियुक्ति की जाए। बता दें कि पूर्व में राज्य सरकार ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति नहीं होने का हवाला देते हुए लोकायुक्त और सूचना आयुक्तों नहीं होने की बात कही थी।