झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में जेपीएससी की प्रथम और द्वितीय परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में सीबीआई से जवाब मांगा है। पूछा है कि जांच में क्या प्रगति है। मामले में अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। पिछली सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया था कि इस मामले में पहले ही काफी विलंब हो गया है। अब सीबीआई भी जांच पूरी करने में देरी कर रही है। वर्ष 2011 से यह मामला लंबित है। पहले एसीबी इसकी जांच कर रही थी। बाद में हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई जांच शुरू हुई। सीबीआई को जब से जांच का जिम्मा सौंपा गया है, तब भी मामला वहीं पर अटका है जहां से जांच शुरू हुई थी। इस संबंध में बुद्धदेव उरांव ने जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में प्रथम और द्वितीय जेपीएससी परीक्षा में अंकों में हेरा फेरी और परिणाम प्रकाशन में गड़बड़ी की जांच की मांग की गई है। इस पर सुनवाई करने के बाद हाई कोर्ट ने सीबीआइ जांच का आदेश दिया था।