अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने सौतन(छोटी) की हत्या के आरोप में दोषी सौतन(बड़ी) मिमता देवी (27) और उसके भाई सुभाष महतो (26) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 40-40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों को अतिरिक्त तीन साल जेल काटनी होगी। अदालत ने दोनों को हत्या मामले में 22 फरवरी को दोषी ठहराया था। वही मृतिका के पति धनराज महतो को साक्ष्य के अभाव में बरी किया। कांके थाना क्षेत्र के धनराज महतो की दूसरी पत्नी अंजू देवी की हत्या धनराज महतो की पहली पत्नी मिमता देवी अपने भाई सुभाष महतो संग मिलकर कर दी थी। दरअसल धनराज महतो की दोनों पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। दोनो के बीच विवाद इतना बढ़ गया की 13 जनवरी 2019 को पहली पत्नी अपने भाई के संग मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दे दिया। हत्या की घटना को लेकर मृत्तिका के पिता ने अपने दामाद धनराज महतो और उनकी पहली पत्नी और उनके भाई के खिलाफ नामजद प्राथमिकी कांके थाना में दर्ज करायी थी। मामले में प्रभारी पीपी मीनाक्षी कंडुलना ने 12 गवाही दर्ज कराई थी। वही बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह प्रस्तुत किया गया था।