अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने हत्या मामले के अभियुक्त राहुल लाल(32) को दोषी पाकर उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त दो साल जेल काटनी होगी। अभियुक्त पंडरा ओपी क्षेत्र के फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी है। उस पर पंडरा ओपी के विद्यानगर निवासी कमल कुमार की गोली मारकर हत्या करने का आरोप था। घटना का अंजाम 4 मई 2021 को दिया गया था। घटना स्थल से पिस्टल, कारतूस और चाकू बरामद किया गया था। घटना को लेकर मृतक के भाई ने गोंदा थाना में पांच मई 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से मामले के जांच अधिकारी दीपक कुमार समेत 14 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। इसमें से 8 गवाह घटना का समर्थन नहीं किया था। वही, अदालत इन गवाहों को होस्टाइल घोषित कर दिया था।