झारखंड हाईकोर्ट ने बरियातू स्थित सेना के कब्जेवाली 4.55 एकड़ जमीन घोटाले में संलिप्त कोलकाता कारोबारी अमित अग्रवाल को जमानत देने से इनकार किया है। इससे आरोपी को झटका लगा है। शुक्रवार को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने अपना सुरक्षित आदेश सुनाया। नौ फरवरी को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। अमित अग्रवाल जमीन घोटाले मामले में पिछले नौ महीने से जेल में है। निचली अदालत ने उसकी जमानत याचिका सात जुलाई 2023 को खारिज कर दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की है। बता दें कि इस मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है।