अपर न्यायायुक्त एसएम शहजाद की अदालत ने अपाहिज बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी अभियुक्त सूरज उरांव को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि भुगतान नहीं करने उसे अतिरिक्त एक साल जेल काटनी होगी। अदालत ने 27 फरवरी को दोषी पाया था। यह घटना जगरनाथपुर थाना क्षेत्र में छह सितंबर 2018 को घटी थी। पीड़िता घर पर सो रही थी। मौके का फायदा उठाकर अभियुक्त सूरज उरांव ने घर का दरवाजा तोड़ कर घर में घुस कर घटना का अंजाम दिया था। अभियुक्त ने पीड़िता को धमकी दी थी कि इस घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। बाद में घटना को लेकर जगरनाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से ठोस गवाही प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर युवक को सजा सुनाई गई है।
Place your Ad here contact 9693388037