झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को मनी लांड्रिंग के आरोप में जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के सहयोगी हवाला करोबारी ताराचंद और हरीश यादव की ओर से दाखिल जमानत याचिका को खारिज कर दी है। इस फैसले से दोनों को झटका लगा है। अदालत ने दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई पश्चात 23 फरवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को अपना सुरक्षित आदेश सुनाया। वहीं, वीरेंद्र राम के दो सहयोगी राम प्रकाश भाटिया और नीरज मित्तल ने जमानत याचिका वापस ले ली है। मामले में ताराचंद और हरीश यादव 23 जून 2023 से जेल में बंद है। निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद झारखंड हाई कोर्ट में जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की है।
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