देश में एक मार्च 2024 से कई अहम बदलाव हो गए है। ये बदलाव आम आदमी से जुड़ा हुआ है। इस बदलाव के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। दरअसल मार्च के महीने में एलपीजी व सीएनजी की कीमत, जीएसटी, फास्टैग और पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े बदलाव किए गए है। यह नियम आज से नए महीने यानी एक मार्च 2024 से लागू हो गया है। जिसका सीधा असर आम लोगों से जुड़ा हुआ है।
जीएसटी में नए नियम
जीएसटी नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार ने एक मार्च 2024 से अब पांच करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले व्यापारी पर बंदिश लगायी है। जिसके तहत ऐसे व्यापारी, जो 5 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार करते हैं, अब वे बिना ई-चालान के ई-वे बिल नहीं जारी कर पाएंगे। यानी 5 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले सभी व्यवसाय बीटूबी लेनदेन के लिए ई-चालान विवरण शामिल किए बिना ई-वे बिल जारी नहीं कर सकेंगे। वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत 50,000 रुपये से अधिक के मूल्य का माल एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने के लिए ई-वे बिल जरुरी होगा।
एलपीजी और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी
एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बदलाव किया गया है। हर महीने के पहले तारीख को एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी होते है। पिछले महीनों में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। वहीं, कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में कई बार परिवर्तन किया गया है।
फास्टैग केवाईसी नहीं कराया है तो हो जाएगा बंद
फास्टैग की केवाईसी अपडेट करने की आखिरी तारीख 29 फरवरी तय की थी। इस तारीख तक फास्टैग की केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर नेशनल हाइवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया की ओर से इसे डिएक्टिवेट करने के साथ ही ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। नेशनल हाइवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया ने इस बाबत पहले ही घोषणा कर दी थी।
क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम में हुए बदलेंगे
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव का फैसला किया है। एसबीआई अपने मिनिमम डे बिल कैलकुलेशन के नियम में 15 मार्च से बदलाव करने वाली है। बैंक इसकी जानकारी ग्राहकों को ई-मेल के जरिए दे रही है।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगेगी रोक
आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार 15 मार्च से पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सेवाओं पर रोक लगने जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी से नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। जिसके बाद फिर यह समय सीमा में बदलाव किए गए। अब समय सीमा को 15 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है।