अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने गुरुवार को गोली मारकर हत्या करने के मामले में दो सगे भाई मो राजा और मो शाहिद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 35-35 हजार रुपया जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतना होगी। वहीं मामले में एक आरोपी मो इरसाद साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया। हिंदीपीढ़ी के नेजाम नगर में मुजाहिद आलम नमक युवक की हत्या आपसी विवाद को लेकर की गई थी। हत्या की घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने देर रात आरोपियों और उसके रिश्तेदारों के 5 घर को आग के हवाले कर दिया था। मौके पर अग्निशमन विभाग की गाड़ी पहुंचकर आग पर काबू पाया था। जिसके चलते कई दिनों तक इलाके में सनसनी फैली रही थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर अदालत में दोनों को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।