प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में गैर पारा शिक्षक श्रेणी में आवेदन करने वाले वर्ष 2015 के वैसे पारा शिक्षक जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, उनके लिए नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने को लेकर झारखंड सरकार अंतिम काउंसलिंग आयोजित करेगी। इससे संबंधित एक मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि सरकार ने एक नया नियम लाया है। जिसको कैबिनेट से सहमति मिल चुकी है। झारखंड गजट के अगले अंक में जनसाधारण की जानकारी के लिए इसे प्रकाशित किया जाएगा। वैसे अभ्यर्थियों जिन्होंने काउंसलिंग में शामिल होने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, उनके लिए आखिरी राउंड के काउंसलिंग का आयोजन झारखंड सरकार करेगी।वही, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अंतिम काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्देश देते हुए याचिका निष्पादित कर दी। प्रार्थी नईमीशलम अंसारी समेत अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। दरअसल अक्टूबर 2023 में इससे संबंधित एक मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील पर फैसला सुनाते हुए एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया था। जिसमें कोर्ट ने एकल पीठ द्वारा पारित आदेश को उचित बताया था । कोर्ट ने उस मामले में प्रतिवादी अभ्यर्थी जो पारा शिक्षक थे, लेकिन उन्होंने गैर पारा शिक्षक श्रेणी में आवेदन दिया था और वे अंतिम चयनित अभ्यर्थियों से अधिक अंक प्राप्त किए थे, उनके लिए अतिरिक्त काउंसिल कर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था।