सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। वह विधानसभा के बजट सत्र में भाग नहीं ले पाएंगे। हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की सत्र में हिस्सा लेने से जुड़े अनुमति याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की अदालत ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को अदालत ने अपना सुरक्षित आदेश सुनाया। हाईकोर्ट ने पीएमएलए की विशेष अदालत वाले आदेश को बरकरार रखा है। हेमंत सोरेन की ओर से बजट सत्र में 29 फरवरी से दो मार्च तक के लिए हिस्सा लेने के लिए अनुमति मांगी थी। ईडी कोर्ट से खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बता दें कि हेमंत सोरेन के बड़गाई अंचल से जुड़े जमीन घोटाले में ईडी ने 31 जनवरी को देर रात गिरफ्तार किया था। एक फरवरी को अदालत में पेश किया गया था। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया था। तब से वह जेल में ही है।