आय से 1.76 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति अर्जित करने के 13 साल पुराने मामले में पूर्व स्वास्थ्य सचिव डॉ प्रदीप कुमार समेत तीन की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी है। इससे आरोपियों को झटका लगा है। अदालत ने डॉ प्रदीप कुमार, उनका भाई राजेंद्र कुमार एवं धर्मेंद्र कुमार धीरज की ओर से दाखिल डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 15 फरवरी को तीनों की अर्जी पर सुनवाई पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद मंगलवार को अदालत ने सुरक्षित आदेश सुनाई। मामले में चार आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किया जाएगा। मामले के आरोपी सीता राम पाठक की अर्जी अदालत ने पिछले महीने खारिज कर चुकी है। यहां बता दें कि मामले में बीते अगस्त महीने में नए सिरे से रेगुलर सीबीआई केस दर्ज किया गया है। सीबीआई ने पिछले दिनों कांड संख्या 5/2023 दर्ज कर सुनवाई प्रांरभ कर दी है। जबकि सीबीआई ने साल 2011 में ही लगभग 1.76 करोड़ रुपये के आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।