अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने गुरुवार को सौतन की हत्या के आरोप में सौतन और उसके भाई को दोषी करार दिया है। इसके साथ ही दोनों की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 5 मार्च की तारीख निर्धारित की है। अदालत ने इस मामले के आरोपी सौतन मिमता देवी और उसके भाई सुभाष महतो को दोषी पाया है। वही मृतिका के पति धनराज महतो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। कांके थाना क्षेत्र के धनराज महतो की दूसरी पत्नी अंजू देवी की हत्या धनराज महतो की पहली पत्नी मिमता देवी अपने भाई सुभाष महतो संग मिलकर कर दी थी। दरअसल धनराज महतो की दोनो पत्नी के बीच अकसर विवाद होता था। दोनो के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि 13 जनवरी 2019 को पहली पत्नी अपने भाई के संग मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दे दिया। हत्या की घटना को लेकर मृत्तिका के पिता ने अपने दामाद धनराज महतो, उनकी पहली पत्नी और उनके भाई के खिलाफ नामजद प्राथमिकी कांके थाना में दर्ज करायी थी। मामले में अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों का बयान दर्ज कराया था। वही बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह प्रस्तुत किए गए थे।