अवैध खनन से प्राप्त 1000 करोड़ रुपए से अधिक कमाई का मनी लाउंड्रिंग करने के आरोपी पंकज मिश्रा के सहयोगी टिंकल भगत की ओर से दाखिल डिस्चार्ज अर्जी पर शनिवार को पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी। इससे आरोपी को झटका लगा है। मामले में अब जल्द ही आरोप तय किया जाएगा। आरोपी ने अपने आप को आरोप मुक्त की गुहार लगाते हुए 16 जनवरी को अर्जी दाखिल की थी। उस पर पंकज मिश्रा के बैंक खाते में 4.87 करोड़ रुपए जमा कराने का आरोप है। उक्त मामले में वह 8 जुलाई 2023 से जेल में है।
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