सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन घोटाले के आरोप में जेल में बंद फैयाज खान को अभी जेल में रहना पड़ेगा। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सोमवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात अदालत ने फैयाज खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वह इस मामले में 14 अप्रैल 2023 से जेल में है। उसने जमानत की गुहार लगाते हुए सात फरवरी को अर्जी दाखिल की थी। इसी मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन, कोलकाता कारोबारी अमित अग्रवाल भी आरोप है।
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