झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में बुधवार को कृषि बाजार समिति पंडरा के दुकानदारों के दुकान पर भाड़ा बढ़ाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मामले में कृषि उत्पादन बाजार समिति पंडरा के द्वारा पंडरा के दुकानदारों का भाड़ा पांच रुपए से 11 रुपए प्रति वर्गफीट किए जाने के नोटिस एवं झारखंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही मामले में कोर्ट ने प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान झारखंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिवक्ता द्वारा कानूनी पहलू पर कोर्ट को स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी। सितंबर 2023 में कृषि बाजार समिति, पंडरा के दुकानदारों के दुकान का किराया 5 से बढ़कर 11 रुपये प्रति फीट करने को लेकर पंडरा बाजार समिति ने दुकानदारों को नोटिस जारी किया था। दुकानदारों का किराया बढ़ाने के संबंध में झारखंड राज्य कृषि वितरण बोर्ड ने आदेश जारी किया था। जिसे ठाकुर ट्रेडिंग के प्रोपराइटर संतोष कुमार सिंह की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। ठाकुर ट्रेडिंग की ओर से वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह ने पैरवी की। दरअसल, झारखंड राज्य कृषि विवरण बोर्ड के आदेश से पंडरा बाजार समिति में दुकान, गोदामों और संड्री शॉप का किराया 11 रुपये प्रति वर्गफीट के हिसाब से लेने का आदेश जारी किया गया था। पहले यह किराया 5 रुपये वर्गफीट था।