झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ में 34वें राष्ट्रीय खेल में 28.38 करोड़ रुपए की घोटाले की अनुसंधान से संबंधित पुराने दस्तावेज सीबीआई से दिलाने के आग्रह करनेवाली प्रवर्तन निदेशालय के सहायक निदेशक की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में ईडी के अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह में ईडी से जानकारी लेकर बताएं कि उन्हें अब तक मांगे गए अनुसंधान से संबंधित पुराने दस्तावेज सीबीआई से मिली है या नहीं। साथ ही मामले की अगली सुनवाई की तारीख 13 फरवरी निर्धारित की गई है।
हाईकोर्ट के आदेश पर चल रही है सीबीआई जांच
झारखंड हाईकोर्ट ने 11 अप्रैल 2022 को कई सालों से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो(एसीबी) में चल रहे इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था। हालांकि बाद में इस मामले में शेड्यूल ऑफेंस को देखते हुए ईडी ने भी अनुसंधान प्रारंभ किया है। लेकिन सीबीआई से अनुसंधान से संबंधित पुराने दस्तावेज नहीं मिल पा रहे थे। जिसे लेकर ईडी की ओर से सीबीआई से अनुसंधान के दस्तावेज दिलवाने का अनुरोध करते हुए हाईकोर्ट में ईडी के एडी ने याचिका दाखिल की है। साल 2011 में रांची के होटवार स्थित खेलगांव में 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। उस समय राष्ट्रीय खेल के आयोजन में 28.38 करोड़ रुपए राजस्व की क्षति राज्य सरकार को हुई थी। जैसा की आरोप लगाया गया है। इस मामले को पूर्व में एसीबी जांच कर रही थी। बता दें कि इस मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, आयोजन समिति के तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष राम कुमार आनंद, कोषाध्यक्ष मधुकांत पाठक, सचिव एसएम हाशमी, पीसी मिश्रा समेत अन्य पर वित्तीय अनियमितता का आरोप है।