टेरर फंडिंग मामले में पिछले चार साल से अधिक समय से जेल में बंद कुख्यात माओवादी छोटू खेरवार उर्फ छोटू सिंह की पत्नी ललिता देवी की जमानत याचिका पर एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात जमानत याचिका खारिज कर दी है। वह 17 नवंबर 2019 से जेल में है। उस पर सीपीआई माओवादी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में समर्थन करने के इरादे से छोटू खेरवार, संतोष उरांव, रोशन उरांव एवं चंदन कुमार की ओर से उगाही की गई अवैध राशि 17.40 लाख रुपए को साजिश के तहत जमा करने का आरोप है। बता दें कि माओवादी के खिलाफ दर्ज लातेहार के बालूमाथ थाना कांड संख्या 161/2016 को एनआईए साल 2018 में टेक ओवर कर जांच प्रारंभ की थी। जांच के दौरान ही ललिता देवी को गिरफ्तार किया गया था। मामले में एनआईए की ओर से गवाही दर्ज कराई जा रही है। कुख्यात माओवादी छोटू खेरवार माओवादियों का रिजनल कमांडर है।