झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा आपको पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ यह याचिका थी। दरअसल इस मामले में राज्य सरकार की ओर से बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट में आईए यानी हस्तक्षेप याचिका दाखिल की थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की ओर से दायर याचिका पर अर्जेंट सुनवाई का आग्रह सुप्रीम कोर्ट में किया गया था। जिसको लेकर विशेष बेंच का गठन कर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से इंकार कर दी है। इसके साथ ही कहा कि पहले झारखंड हाई कोर्ट में न्याय की गुहार लगाए।
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