झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर एवं जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में बुधवार को इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक (क्लास 1 से 5 तक) की काउंसिलिंग में शामिल करने के एकल पीठ के आदेश बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने बुधवार को एकल पीठ के आदेश को चुनौती देनेवाली राज्य सरकार की विभिन्न अपील पर फैसला सुनाया है। खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। दरअसल साल 2022 में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रार्थियों को इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक पद के काउंसलिंग में शामिल नहीं किया था। लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें यह करते हुए काउंसलिंग में शामिल नहीं किया था कि उनकी काउंसलिंग पहले हो चुकी है। इसलिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग में उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। मालूम हो कि साल 2019 में राज्य सरकार ने एक रेजोल्यूशन लाया था जिसके तहत राज्य के जिलों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित के रिक्त पदों के लिए एक फाइनल काउंसलिंग करने का निर्णय लिया गया था।