झारखंड के पॉलीटिकल क्राइसिस की ओर बढ़ते कदम, ईडी कार्रवाई और कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन को देखते हुए धारा 144 लागू लगाया गया है। यह धारा 144 राजभवन, सीएम हाउस और ईडी ऑफिस परिसर के 100 मीटर के परिधि में लागू रहेगी। इसके मद्देनजर सदर एसडीओ ने मंगलवार को आदेश जारी कर दी है।
इस आदेश के बाद साफ है कि राजभवन, सीएम हाउस और ईडी ऑफिस परिसर के 100 मीटर के दायरे में दिन के दस बजे से रात के दस बजे 144 लागू रहेगा। जिसमें धरना प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही अस्त्र-शस्त्र, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल लेकर नहीं निकला जा सकता है। इन जगहों पर झुंड में खड़े लोग की अब खैर नहीं। यदि सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न, यातायात व्यवस्था बाधित होने के साथ विधि-व्यवस्था की समस्या होती है, तो उक्त व्यक्ति के खिलाफ कानून समत करवाई की जाएगी। वही, आदेश में परिशांति भंग होने की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। जिसके वजह से धारा 144 को लागू कर दी गयी है।