झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू के रजवाडीह में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री( बागेश्वर धाम) के कथा आयोजन की सशर्त अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि धार्मिक आयोजन और कथा को रोका नहीं जा सकता है। सरकार सुगमता से आयोजन के लिए कुछ शर्त लगा सकती है। इसके साथ ही अदालत ने यह याचिका निष्पादित कर दी। पलामू डीसी ने कथा के आयोजन की अनुमति नहीं दी थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। कथा का आयोजन दस से 15 फरवरी तक होना है। हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में मामले की सुनवाई हुई।
दरअसल, उपायुक्त, पलामू ने 10 जनवरी को कानून व्यवस्था की समस्या बताकर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को रद्द करने का आदेश दिया था। पूर्व की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि पलामू, उपायुक्त द्वारा कई कारणों से पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को रद्द किए जाने के बाद पंडित धीरेंद्र शास्त्री के पलामू में प्रस्तावित कार्यक्रम अब फरवरी 10 से 15 फरवरी 2024 निर्धारित किया गया है।
यह कार्यक्रम अब रैयती भूमि पर होगा, इसके लिए ग्राम सभा से अनुमति भी मिल गई है। अब नया कार्यक्रम स्थल के लिए रैयती भूमि पर चयनित किया गया है। वहां इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ने जैसी कोई बात नहीं है। कार्यक्रम स्थल ग्राम ओरनार, चैनपुर ब्लॉक, पलामू में निर्धारित है। प्रार्थी ने इस कार्यक्रम को लेकर पलामू डीसी से अनुमति दिलाने का आग्रह कोर्ट से किय। नई चयनित स्थल पर पार्किंग समेत सभी तरह की जन सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की जाएगी। इसमें किस तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी । इसको देखते हुए हाई कोर्ट से पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी।
हाईकोर्ट ने पलामू में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम की मिली सशर्त अनुमति, जाने कोर्ट ने क्या कहा…..
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