पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने मंगलवार को शादी समारोह से दोस्त के साथ घर लौट रही आठवीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी करार तीन अभियुक्तों प्रदीप उरांव, बुलेट उरांव उर्फ रूपेंद्र उरांव एवं चैने उरांव को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर तीनों को अतिरिक्त छह महीने जेल काटनी होगी। अदालत ने तीनों को उक्त जुर्म में 17 जनवरी को दोषी ठहराया था। तीनों युवक मांडर के गुड़गुड़िया गांव निवासी है। घटना को लेकर 14 दिसंबर 2021 को मांडर थाना में पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अगले दिन दिनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पीड़िता 13 दिसंबर 2021 को अपनी सहेलियों के साथ कैम्बो गांव गई थी। शादी में शामिल होने के बाद पीड़िता अपने दोस्तों के साथ घर लौट रही थी। जब वह गुड़गुड़िया रास्ते के पास पहुंची तो अभियुक्तों ने जबरन बगुवा नदी की ओर से गया और चारों ने दुष्कर्म किया। पीड़िता की दो दोस्त किसी तरह से वहां से भाग गई थी। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता समेत छह गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। बचाव पक्ष ने भी तीन गवाहों को प्रस्तुत किया था। मामले का एक आरोपी 17 साल का निकला। इसका ट्रायल चिल्ड्रेन कोर्ट में चल रहा है।