साइबर धोखाधड़ी के शिकार निवेशकों के पैसे की वापसी मामले में कोर्ट के स्वत: संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान डीजी अनुराग गुप्ता, आई4सी के एसीपी जितेंद्र सिंह कोर्ट में मौजूद थे। अदालत ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को साइबर धोखाधड़ी के शिकार लोगों के पैसे की वापसी के संबंध में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इससे पूर्व इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के एसीपी जितेंद्र सिंह की ओर से कोर्ट को बताया गया कि साइबर धोखाधड़ी के शिकार लोगों को पैसा वापसी को लेकर एसओपी बनाने की प्रक्रिया जारी है। इस पर जल्द ही बैठक होगी। इसके बाद अंतिम एसओपी तैयार कर ली जाएगी। वहीं स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर कोर्ट को बताया कि वह साइबर धोखाधड़ी के शिकार लोगों को पैसा दिलाने पर अपना कोई निर्णय नहीं लेता है, जो भी निर्णय लेता है, वह आरबीआई के दिशा निर्देश के आलोक में ही लेता है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार स्तर पर साइबर धोखाधड़ी के शिकार लोगों को पैसा वापसी के संबंध में 20 जनवरी को वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें संबंधित अधिकारी शामिल हुए थे। बैठक में पैसा वापसी को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 16 फरवरी निर्धारित की है। जानकारी हो कि हाईकोर्ट को पिछले दिनों सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता ने साइबर क्राइम धोखाधड़ी रोकथाम एवं इसके शिकार लोगों को पैसा वापसी को लेकर एक पत्र लिखा था। इस पत्र पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई कर रहा है।