ईपीएफओ ने डेट ऑफ बर्थ के अपडेट को लेकर आधार कार्ड पर बड़ा फैसला लिया है। अब डेट ऑफ बर्थ को अपडेट अथवा करेक्ट करने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। जिसके तहत ईपीएफओ ने इसे (आधार कार्ड ) को मान्य दस्तावेज की लिस्ट से बाहर कर दिया है। इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक सर्कुलर भी जारी कर दी है। दरअसल आधार एक्ट 2016 पर कोर्ट ने कई बार स्थिति स्पष्ट कर चुकी हैं। जिसमें हाल ही में मुबंई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र बनाम यूआईडीएआई एवं अन्य केस में भी कहा था कि आधार नंबर को पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, ना कि जन्म प्रमाण पत्र की तरह इसका प्रयोग हो। इसके बाद ही इस बाबत यूआईडीएआई ने 22 दिसंबर, 2023 को सर्कुलर जारी किया था।
ईपीएफओ का सर्कुलर जारी
ईपीएफओ ने फैसला लेते हुए बताया कि अब आधार के इस्तेमाल से जन्म तिथि में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। ईपीएफओ ने सर्कुलर 16 जनवरी को जारी किया। इसके अनुसार यूआईडीएआई की ओर से भी एक पत्र मिला है। जिसमें जन्म तिथि में बदलाव के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होने की बात कही गयी है। इसके साथ ही इसे (आधार कार्ड ) को मान्य दस्तावेज की लिस्ट से हटा दिए जाने का भी जिक्र है। जिसके बाद ही आधार को हटाने का फैसला लिया गया है।
जन्म प्रमाणपत्र समेत इन दस्तावेज की रहेगी जरूरत
ईपीएफओ के अनुसार जन्म प्रमाणपत्र की मदद से यह बदलाव किया जा सकेगा। इसके साथ ही किसी सरकारी बोर्ड , यूनिवर्सिटी से प्राप्त मार्कशीट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें नाम और जन्मतिथि का उल्लेख होना चाहिए। इसके अलावा सिविल सर्जन द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन नंबर, सरकारी पेंशन, मेडिक्लेम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जा सकता है।