मांडर थाना क्षेत्र के गुड़गुड़िया गांव का रहनेवाला तीन युवकों ने आठवीं की छात्रा को हवस का शिकार बनाया था। तीनों युवकों ने शादी समारोह से घर लौट रही छात्रा को जबरन नदी की ओर ले जाकर बारी-बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया। इस मामले में बुधवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने अभियुक्त प्रदीप उरांव, बुलेट उरांव उर्फ रूपेंद्र उरांव एवं चैने उरांव को दोषी ठहराया है। साथ ही तीनों की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तारीख निर्धारित की है। दुष्कर्म में शामिल एक युवक 17 साल का निकला। उसका ट्रायल चिल्ड्रेन कोर्ट में चल रहा है। घटना को लेकर 14 दिसंबर 2021 को मांडर थाना में पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अगले दिन दिनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पीड़िता 13 दिसंबर 2021 को अपनी सहेलियों के साथ कैम्बो गांव गई थी। शादी में शामिल होने के बाद पीड़िता अपने दोस्तों के साथ घर लौट रही थी। जब वह गुड़गुड़िया रास्ते के पास पहुंची तो अभियुक्तों ने जबरन बगुवा नदी की ओर से गया और चारों ने दुष्कर्म किया। पीड़िता की दो दोस्त किसी तरह से वहां से भाग गई थी।