झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ में सेना की जमीन के पास नियम की अनदेखी कर जिमखाना क्लब की जमीन पर बन रहे न्यूक्लियस मॉल के निर्माण पर रोक लगाने को लेकर दायर सेना की अपील याचिका पर मंगलवार को आंशिक सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत केंद्र सरकार के अधिवक्ता से यह पूछा है की अपील याचिका दायर करने में इतना समय क्यों लगा दिया गया। अपील के लिए जो निर्धारित समय है उसके अंदर क्यों नहीं अपील याचिका दायर की गई। इसके साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख फरवरी माह के तीसरे सप्ताह निर्धारित की है।
रांची में जिम खाना क्लब की जमीन पर बना रहे न्यूक्लियस मॉल जो सेना की जमीन के नजदीक बन रहा है। उस निर्माण को रोकने की मांग को लेकर सेना की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट के एकल पीठ उस याचिका को खारिज कर दी थी। एकल पीठ के द्वारा याचिका को खारिज किए जाने की चुनौती सेना की ओर से अपील याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर आंशिक रूप से सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार की ओर से जो अपील याचिका दायर की गई है। यह समय सीमा के अंदर दाखिल नहीं गई है। इसलिए इस याचिका पर सुनवाई नहीं किया जाना चाहिए।
जिमखाना क्लब की जमीन पर बन रहे न्यूक्लियस मॉल का मामला, हुई आंशिक सुनवाई, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, अपील दायर करने में देरी क्यों हुई….
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