46.10 करोड़ रुपए के कृषि घोटाला मामले में तत्कालीन कृषि मंत्री सह वर्तमान नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता को झटका लगा है। एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने उनकी ओर से दायर डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी है। मामले में जल्द ही उन पर आरोप तय किया जाएगा। अदालत ने छह जनवरी को अर्जी पर सुनवाई पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने मंगलवार को अपना सुरक्षित आदेश सुनाया। मंत्री सत्यनाद भोक्ता ने आरोप मुक्त करने के लिए आठ दिसंबर 2022 को ही डिस्चार्ज अर्जी अदालत में दाखिल की है। जिस पर सुनवाई एक साल में पूरी हो सकी है। मालूम हो कि 2003-05 में बीज और कृषि उपकरण की खरीद आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किए बिना मनपसंद कंपनी से किया गया। जिसकी जांच एसीबी ने किया था। उस जांच में 46करोड़ 10 लाख घोटाला का मामला सामने आया। सभी पर सरकारी धन का दुरुपयोग कर घोटाला करने का आरोप है। घोटाले को लेकर साल 2009 में निगरानी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद घोटाले की जांच की गई। अनुसंधान पदाधिकारी ने सत्यानंद भोक्ता, पूर्व मंत्री नलिन सोरेन, तत्कालीन कृषि सचिव वी जयराम, निस्तार मिंज समेत अन्य पर ठोस साक्ष्य के साथ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। जिस अदालत ने संज्ञान लेते हुए मुकदमे में आगे की कार्यवाही प्रारंभ की। मामले के आरोपियों को पुलिस पेपर सौंप दिया गया है।