झारखंड हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग कर उसी पैसे का मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद तृतीय प्रस्तुति कमेटी(टीपीसी) के सदस्य बिंदेश्वर गंझू उर्फ बिंदु गंझू को राहत देने से इनकार किया है। अदालत ने उसकी ओर से दायर जमानत याचिका सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। मामले के लेकर ईडी ने बिंदेश्वर गंझू के 2021 में मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में केस दर्ज किया है। उस पर टेरर फंडिंग के पैसे से कई महंगी गाड़िया हाईवा समेत अन्य गाड़ियां खरीदने का आरोप है। मामले में ईडी के विशेष अदालत में आरोप गठन के बाद गवाही दर्ज की जा रही है। याचिकाकर्ता चतरा के टंडवा स्थित मगध-आम्रपाली कोल परियाजना में लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य करता था। इसी के माध्यम से टेरर फंडिंग करने लगा था।
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