अशोक नगर में 70 वर्षीय महिला मालंबिका सिन्हा की हत्या के आरोपी औरंगजेब अंसारी की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को औरंगजेब को हिरासत में लेने का निर्देश दिया है। जस्टिस हृशिकेष रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की अदालत ने औरंगजेब को जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश को रद्द भी कर दिया है। मालंबिका सिन्हा की हत्या 22 मार्च 2022 को उसके घर में चाकू मार कर दी गयी थी। महिला के घर दो अपराधी आए थे। उसकी मेड ने उन्हें चूड़ा और पानी भी दिया था, जिसके बाद अपराधियों ने चाकू से हमला कर दिया। बुजुर्ग ने बचने के लिए कमरे में छिपने का प्रयास किया, लेकिन अपराधियों ने चाकू से हमला किया था। जांच के बाद पुलिस ने दो लोगों के गिरफ्तार किया था। इसमें एक औरंगजेब है। उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उसे सशर्त जमानत दे दी। इसके बाद महिला के परिजनों ने शीर्ष कोर्ट से जमानत रद्द करने का आग्रह किया। शीर्ष कोर्ट को बताया कि पुलिस जांच सही नहीं रही है। पुलिस ने औरंगजेब के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिलने की बात कही है, जबकि एफएसएल रिपोर्ट में है कि औरंगजेब के कपड़े पर लगे खून और महिला का खून मैच किया है। सुनवाई के बाद अदालत ने हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए औरंगजेब की जमानत याचिका रद्द कर दी और पुलिस को उसे हिरासत में लेने की छूट प्रदान की।