झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षतावाली खंडपीठ में गुरुवार को को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजे बोर्ड), चाइल्ड वेलफेयर कमिटी (सीडब्ल्यूसी) व राज्य बाल संरक्षण आयोग में रिक्त पदों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति से संबंधित उठाए गए कदमों को देखते हुए मामले को निष्पादित कर दिया। इस मामले को हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए दर्ज कर सुनवाई कर रही थी। वहीं बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़ी जनहित याचिका पर आगे सुनवाई जारी रहेगी। अदालत ने याचिका में बच्चों के अधिकार एवं पुनर्वास से संबंधित वृहत विषय को देखते हुए उस पर अगली सुनवाई की तारीख 23 फरवरी निर्धारित की है। बता दें कि पिछली सुनवाई में मामले में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि रांची एवं जमशेदपुर में एक-एक अतिरिक्त जेजे बोर्ड के गठन को कैबिनेट ने स्वीकृति दी थी, राज्यपाल से भी इसकी अनुमति मिल गई थी। इसके बाद रांची में अतिरिक्त जेजे बोर्ड गठन कर लिया गया है, जबकि जमशेदपुर में इसके गठन की प्रक्रिया जारी है। सीडब्ल्यूसी में चेयरमैन के 6 जिलों में रिक्त पदों के लिए दो सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल कुछ उम्मीदवारों के बारे में कुछ शिकायत आई थी जिसका सत्यापन कर दो सप्ताह में नियुक्ति पर किया शुरू कर ली जाएगी। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया 6 जिलों दुमका, हजारीबाग, कोडरमा, लोहरदगा, साहिबगंज, सिमडेगा छोड़कर बाकी सभी जगह सीडब्यूटी कार्य कर रहा है। रिक्त पदों को लेकर प्रार्थी चंदन सिंह की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई थी।