हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने गुरुवार को राज्य में सेल डीड को रद्द करने का अधिकार जिलों के उपायुक्त को दिए जाने को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने सेल डीड रद्द करने से संबंधित राज्य की उपायुक्तों को मिले अधिकार को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने सेल डीड निरस्त करने से संबंधित डीसी के आदेश के खिलाफ दायर 33 याचिकाओं को स्वीकृत कर लिया। कोर्ट ने जिले के उपायुक्तों को सेल डीड को निरस्त करने से अधिकार से संबंधित राज्य सरकार के पत्र को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि उपायुक्तों द्वारा सेल डीड निरस्त करने से संबंधित किए गए एफआईआर भी निरस्त हो जाएंगे। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि अगर फर्जीवाड़ा कर जमीन की खरीद बिक्री की गई है और उसके दस्तावेज को निबंधन कराया जाता है तो उपायुक्त को उसे निरस्त करने का पावर संबंधी जारी सरकार का पत्र गलत है। यह कानून के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है और सेल डीड निरस्त होना चाहिए तो उसे सिविल कोर्ट में पिटीशन दाखिल करनी होगी। बता दें की हाई कोर्ट में दायर अनामिका गौतम सहित विभिन्न याचिकाओं में राज्य के कई जिलों में डीसी द्वारा रजिस्टर्ड सेल डीड को रद्द करने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
वर्ष 2016 में नोटिफिकेशन जारी कर डीसी को मिला था अधिकार
दरअसल , राज्य सरकार ने वर्ष 2016 में एक नोटिफिकेशन निकाला था, जिसके तहत फर्जीवाड़ा कर जमीन का गलत ढंग से ट्रांसफर की शिकायत मिलने पर जिलों के उपायुक्त को सेल डीड कैंसिल करने का अधिकार दिया गया था। साथ ही उपायुक्त को एफआईआर करने का भी अधिकार मिला था। राज्य के अन्य जिलों के डीसी द्वारा कई लोगों के सेल डीड कैंसिल किए जाने से संबंधित 33 याचिकाओं की सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।
इसी मामले में ऑनलाइन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक अनामिका गौतम (सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी) की ओर से भी देवघर स्थित जमीन की सेल डीड कैंसिल किए जाने को चुनौती दी गई है। प्रार्थियों का कहना था की कानून के अनुसार एक बार सेल डीड हो जाने पर उसको कैंसिल करने का पावर राज्य में सिविल कोर्ट के पास है।
ये है याचिका का आरोप
याचिका में संसद की पत्नी अनामिका गौतम का आरोप है कि देवघर डीसी ने श्यामगंज मौजा, देवघर की उनकी जमीन का सेल डीड कैंसिल कर दिया है। उनका कहना था कि जमीन के रजिस्टर्ड सेल डीड को कैंसिल करने का अधिकार डीसी, देवघर के पास नहीं है। यह अधिकार सिविल कोर्ट के पास है। प्रार्थी मुन्नालाल विनोद शंकर झा पुरुषोत्तम राय की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार सिन्हा ने पैरवी की थी।