जेल से फोन करके स्थानीय समाचार पत्र प्रभात खबर के प्रधान संपादक व संपादक को धमकी देने के मामले में आरोपी शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी का बयान दर्ज किया गया। मंगलवार को आरोपी को सीआईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में पेश किया गया। पेशी के बाद उसके वकील ने जमानत याचिका दाखिल की। सुनवाई पश्चात अदालत ने जमानत अर्जी को स्वीकार किया। लेकिन बेल बांड नहीं भरने के कारण उसको मामले में न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया। मामले में पेशी के दौरान योगेंद्र तिवारी का बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत न्यायिक दंडाधिकारी(जेएम) ने दर्ज किया। दरअसल स्थानीय समाचार पत्र के संपादकों को 29 दिसंबर 2023 की सुबह बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार से धमकी भरा फोन आया। फोन करनेवाला अपना नाम योगेंद्र तिवारी बताया था। जिसके आधार पर सदर थाना में योगेंद्र तिवारी के खिलाफ उसी दिन विजय पाठक ने प्राथमिकी दर्ज कराई। इसी प्राथमिकी को सीआईडी ने टेक ओवर कर अनुसंधान कर रही है। योगेंद्र तिवारी को मनी लाउंड्रिंग के आरोप में ईडी ने 20 अक्तूबर को गिरफ्तार किया है। तब से वह जेल में है।